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ABP NEWS: नेहा सिंह राठौर मामले में महिला आयोग का चला हंटर,कार्यवाही की मांग किया

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राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से जुड़े मानहानि मामले में आधिकारिक रूप से हस्तक्षेप किया है। यह एक तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार प्रसारण के बाद हुआ है जिसमें उन्हें एक कथित सेक्स रैकेट से जोड़ा गया था।

घटनाक्रम और NCW की प्रतिक्रिया का विवरण इस प्रकार है:

घटना: 17 अक्टूबर, 2026 को एबीपी न्यूज़ ने एक छोटी डिजिटल क्लिप चलाई थी, जिसका शीर्षक यह सुझाव दे रहा था कि एक हॉस्टल में सेक्स रैकेट पर पुलिस की छापेमारी नेहा सिंह राठौर से जुड़ी थी।

विरोध और माफी: भारी सार्वजनिक आलोचना और राठौर द्वारा चरित्र हनन के आरोपों के बाद, न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तथ्यात्मक त्रुटि स्वीकार की, खेद व्यक्त किया और माफी मांगी। राठौर ने माफी को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो नुकसान होना था वह हो चुका है, तथा उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की।

NCW का स्वतः संज्ञान: बिना किसी औपचारिक शिकायत के अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए, NCW ने इस रिपोर्ट को मानहानिकारक करार दिया और महिलाओं के खिलाफ डिजिटल उत्पीड़न तथा लिंग आधारित चरित्र हनन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

नियामक माँगें: NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह मीडिया नियामक संस्थाओं—जिसमें भारतीय प्रेस परिषद (PCI), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (EMMC), न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA), और डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल (DPCGC) शामिल हैं—को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दे।

समय सीमा: आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत 15 दिनों के भीतर ‘कार्रवाई की गई रिपोर्ट’ (ATR) की मांग की है।

आयोग का यह हस्तक्षेप इस बात को रेखांकित करता है कि मीडिया की स्वतंत्रता का उपयोग तथ्यात्मक सटीकता, महिलाओं की गरिमा, निजता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

घटनाक्रम और NCW की प्रतिक्रिया का विवरण इस प्रकार है:

  • घटना: 17 अक्टूबर, 2026 को एबीपी न्यूज़ ने एक छोटी डिजिटल क्लिप चलाई थी, जिसका शीर्षक यह सुझाव दे रहा था कि एक हॉस्टल में सेक्स रैकेट पर पुलिस की छापेमारी नेहा सिंह राठौर से जुड़ी थी।

  • विरोध और माफी: भारी सार्वजनिक आलोचना और राठौर द्वारा चरित्र हनन के आरोपों के बाद, न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तथ्यात्मक त्रुटि स्वीकार की, खेद व्यक्त किया और माफी मांगी। राठौर ने माफी को अस्वीकार कर दिया और कहा कि जो नुकसान होना था वह हो चुका है, तथा उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की घोषणा की।

  • NCW का स्वतः संज्ञान: बिना किसी औपचारिक शिकायत के अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए, NCW ने इस रिपोर्ट को मानहानिकारक करार दिया और महिलाओं के खिलाफ डिजिटल उत्पीड़न तथा लिंग आधारित चरित्र हनन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया।

  • नियामक माँगें: NCW की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह मीडिया नियामक संस्थाओं—जिसमें भारतीय प्रेस परिषद (PCI), इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (EMMC), न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (NBDA), और डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल (DPCGC) शामिल हैं—को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दे।

  • समय सीमा: आयोग ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत 15 दिनों के भीतर ‘कार्रवाई की गई रिपोर्ट’ (ATR) की मांग की है।

आयोग का यह हस्तक्षेप इस बात को रेखांकित करता है कि मीडिया की स्वतंत्रता का उपयोग तथ्यात्मक सटीकता, महिलाओं की गरिमा, निजता और प्रतिष्ठा की सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए।

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Author: media4samachar

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