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सहारा के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का मामला,उप श्रमायुक्त ने बुलाई सुलह बैठक

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वाराणसी में सहारा समूह के कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लंबे समय से लंबित वेतन और संस्थान की अनिश्चित स्थिति को देखते हुए श्रम विभाग का हस्तक्षेप कर्मचारियों के लिए न्याय की एक उम्मीद लेकर आया है।

​इस पूरे मामले के मुख्य बिंदु और वर्तमान स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है:

विवाद के मुख्य कारण

​वेतन का आंशिक भुगतान: कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है, केवल आंशिक भुगतान (Partial Payment) किया जा रहा है।
​वैधानिक लाभों पर रोक: ईपीएफ (EPF), ग्रेच्युटी और अन्य सरकारी लाभों को भी रोक दिया गया है।
​प्रकाशन कार्य का बंद होना: 8 जनवरी 2026 से संस्थान का प्रकाशन कार्य आंशिक रूप से बंद होने के कारण कर्मचारियों में अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा और आक्रोश बढ़ गया है।
​प्रशासनिक कार्यवाही: उप श्रमायुक्त की भूमिका
​एटक (AITUC) की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उप श्रमायुक्त (DLC) वाराणसी ने सुलह बैठक (Conciliation Meeting) बुलाई है। इस बैठक का उद्देश्य निम्नलिखित है:
​द्विपक्षीय वार्ता: सहारा प्रबंधन और कर्मचारी प्रतिनिधियों को एक मेज पर लाना।
​औद्योगिक शांति: शहर में किसी भी प्रकार की अशांति या उग्र आंदोलन को रोकना।
​बकाया भुगतान की समयसीमा: प्रबंधन से बकाया राशि के भुगतान के लिए एक स्पष्ट रोडमैप या समयसीमा तय करवाना।
​कर्मचारियों के लिए संभावित परिणाम
​नोट: यदि इस सुलह बैठक में कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता है, तो श्रम विभाग इस मामले को ‘लेबर कोर्ट’ (श्रम न्यायालय) या ‘इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल’ को संदर्भित कर सकता है, जहाँ से कानूनी रूप से भुगतान के आदेश जारी किए जा सकते हैं।

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Author: media4samachar

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